राज्य सरकार 60 या इससे अधिक वर्ष के व्यक्ति को बुढ़ापे में जीवन यापन करने के लिए सहायता राशी प्रदान करती है. इस राशी का लाभ उठाने के लिए पहले आवेदन करना अनिवार्य होता है. उसके बाद सहायता राशी प्रत्येक महीने दिया जाता है. यदि आपने आवेदन कर दिया है, और आपको पता नही है कि आवेदन स्वीकार हुआ है या नही, तो ऐसी स्थिति में हरियाणा वृद्धा पेंशन आवेदन स्टेटस चेक कर सकते है.
ऑनलाइन हरियाणा वृद्धा पेंशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा. यहाँ से स्थिति के विकल्प का चयन पूछे गए सभी जानकारी दर्ज करना होगा, फिर आप old age pension haryana status देख पाएँगे. इस प्रक्रिया को हमने विस्तार से निचे उपलब्ध किया है, जिसे आप सरलता से फॉलो कर पाएँगे.
हरियाणा वृद्धा पेंशन स्टेटस चेक करने हेतु दस्तावेज
ऑनलाइन घर बैठे हरियाणा वृद्धा पेंशन स्टेटस चेक करना चाहते है, तो निचे दिए गए दस्तावेज होना आवश्यक है:
- हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन आईडी
- आधार कार्ड नंबर
- बैंक अकाउंट नंबर
- आधार कार्ड में रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
Note: इन चारों में से किसी एक भी नंबर आपको पता होना चाहिए. अगर एक से अधिक डाक्यूमेंट्स है, तो स्टेटस चेक करने कोई भी प्रॉब्लम नही होगा.
हरियाणा ओल्ड ऐज पेंशन स्टेटस कैसे देखे?
ऑनलाइन हरियाणा ओल्ड ऐज पेंशन आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहते है, तो निचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करना होगा.
- हरियाणा पेंशन स्टेटस देखने हेतु सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट https://status.saralharyana.nic.in/ पर जाना होगा.
- अब अधिकारिक वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा, जिसमें आपको विभाग का नाम Social Justice And Empowerment सेलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद Select Service में Old Age Samman Allowance का चयन करना होगा.
- अब आपको एप्लीकेशन नंबर यानि रिफरेन्स नंबर दर्ज करना होगा, जो आवेदन के बाद आपको रसीद में मिला होगा.
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद चेक स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करना होगा. सभी जानकारी वेरीफाई होने के बाद ओल्ड ऐज पेंशन स्टेटस हरियाणा स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमे सभी जानकारी उपलब्ध होगा.
हरियाणा वृद्धा पेंशन लिस्ट में नाम कैसे देखे
इस योजना में आवेदन करने के बाद लिस्ट में नाम आना आवश्यक है, तभी आपको वृद्धा पेंशन प्रदान किया जाएगा. अगर आप अपना नाम हरियाणा वृद्धा पेंशन लिस्ट में चेक करना चाहते है, तो निम्न प्रक्रिया को फॉलो करना होगा.
- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ को ओपन करना होगा.
- अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से लाभपात्रों की सूची देखें / View List of Beneficiaries पर क्लिक करना होगा.
- अब एक पेज ओपन होगा, इस पेज पर पूछे गए सभी जानकारी जैसे जिला, ब्लॉक, क्षेत्र, गांव, पेंशन का नाम आदि दर्ज करना होगा.
- इसके बाद काप्त्चा कोड डालकर “लाभपात्रों की सूची देखें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने हरियाणा वृद्धा पेंशन लिस्ट ओपन हो जाएगा, जिसमे अपना नाम देख सकते है. अगर आपका नाम इस लिस्ट में है, तो आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा.
हरियाणा वृद्धा पेंशन का पैसा चेक कैसे करे
अगर आपको पता नही है कि हरियाणा वृद्धा पेंशन आया है या नही, तो इसे ऑनलाइन चेक कर सकते है, जिसकी प्रक्रिया निचे उपलब्ध है.
सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ को ओपन करना होगा.
इसके बाद अधिकारिक वेबसाइट से आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज से जिस आईडी नंबर से पेंशन स्टेटस देखना चाहते है, उसे सेलेक्ट करना होगा. जैसे;
- पेंशन आईडी/ Pension Id
- खाता संख्या/ Account No
- आधार संख्या/ Aadhaar No
- तीनो में से किसी को सेलेक्ट कर उसका आईडी नंबर डालकर, सिक्यूरिटी कोड दर्ज कर विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- क्लिक करने के बाद हिरयाणा वृद्धा पेंशन का विवरण स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा.
- इस पेज से आपको पता चलेगा कि पैसा कब आया है और कितना राशी आपके खाते में ट्रान्सफर हुआ है, आदि.
Note: हरियाणा वृद्धा पेंशन लाभार्थी के पेंशन विवरण, पेंशन आईडी, आधार नंबर या खाता नंबर तीनो से चेक कर सकते है. इसके अलावे, जन सेवा केंद्र से भी वृद्धा पेंशन का पैसा चेक कर सकते है.
FAQs: Old Age Pension Haryana Status
हरियाणा वृद्धा पेंशन का पैसा चेक करने हेतु अधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ जाए और पेंशन विवरण देखे पर क्लिक करे. इसके बाद अपना आधर नंबर या अन्य आईडी नंबर दर्ज कर सिक्यूरिटी कोड डाले और विवरण देखे पर क्लिक करे. अब आपके सामने पेंशन का स्टेटस दिख जाएगा.
मौजूदा समय में हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति महिना 3000 रुपया प्रदान किया जा रहा है.
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की उम्र कम से कम 60 वर्ष. इसके अधिक वर्ष के लोगो को भी पेंशन प्रदान किया जाता है.
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