हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना को विशेष रूप से मजदूरों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के जरिए हरियाणा के जितने भी मजदूर है उन्हें अलग-अलग योजनाओ से लाभान्वित किया जाता है। जिसमे बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, औजार खरीदने हेतु राशी, महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन आदि शामिल है. यदि आप भी इन सभी लाभों को प्राप्त करना चाहते है, तो आपको आवेदन करना होगा, जिसकी जानकारी निचे उपलब्ध है।
यदि आप भी लेबर डिपार्टमेंट योजना में आवेदन करना चाहते है, तो आपके पास कुछ आवश्यक पात्रता एवं डाक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको https://hrylabour.gov.in/ पर जाना होगा, इस वेबसाइट पर आपको सभी जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन कर निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा. आइए, रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन प्रक्रिया विस्तार से जानते है.
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजनाओं की पात्रता
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता 50,000 रूपये प्राप्त करने के लिए आवेदक कम से कम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना चाहिए।
- शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र सम्बंधित अधिकारी एवं कार्यालय से प्रमाणित होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य है जिसमें यह जानकारी शामिल हो कि वह किसी अन्य सरकारी विभाग इससे सम्बंधित योजना का लाभ नही ले रहे है।
- हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना से सम्बंधित अन्य पात्रता हेतु अधिकारिक वेबसाइट पर जाए, क्योंकि, समय के अनुसार पात्रता बदलता रहता है।
Haryana Labour Department Yojana के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
- निवासी प्रमाणपत्र (हरियाणा का वासी होना अनिवार्य है)
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट की डिटेल
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज की फोटो
Note: Haryana Labour Department Yojana के तहत श्रमिकों और मजदूरों के बच्चों की शादी के लिए आर्थिक सहायता, उन्हें अपने मजदूरी के लिए औजार को खरीदने के लिए आर्थिक रूप से व्यवस्था, मुख्य विधवा पेंशन योजनाएं, मातृत्व लाभ योजना, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना जैसी योजनाओं को सुचारू रूप से चला कर उनसे लाभान्वित किया जाता है।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशल वेबसाइट पर विज़िट करना होता है।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने इसका होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आप अपनी जरूरत के अनुसार योजना को चुन लेंगे।
- योजना को चुनने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- यहां पर आपको चुनी हुई योजना के लिए अप्लाई करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- योजना से संबंधित रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गई उसे सही-सही भर दे जैसे आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि।
- मांगी गए आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके आपको यहां अपलोड कर देना है।
- अंत में आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर लेना है।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना का लाभ
- हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना को विशेष तौर पर हरियाणा के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है।
- हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के तहत सरकार ने इन आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की है उससे हरियाणा के श्रमिक लाभ ले पाएंगे।
- योजना का एकमात्र उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।
- श्रमिकों के बच्चों की शादी, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातत्व लाभ, पितृत्व लाभ, टूल किट खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था, विधवा पेंशन योजना इत्यादि योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसियल वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- इसके जरिए हरियाणा के सभी श्रमिक वर्ग के लोग विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त कर सकेंगे ताकि वित्त रूप से कमजोर श्रमिक अपना जीवन स्तर सुधार सके।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के तहत मिलने वाले राशी
- बच्चों के शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में ₹50,000 की सहायता
- कन्यादान योजना के तहत लड़की के परिवार को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता
- पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता ₹8,000 तक उच्च शिक्षा जैसे कि प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज के लिए आर्थिक सहायता के रूप में ₹20,000
- श्रमिकों के होनहार बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता राशि 21000 रुपए
- विधवा पेंशन के रूप में लाभ ₹2,000
- अस्पताल के लिए सुविधा के लिए आर्थिक सहायता ₹20,000
संपर्क विवरण:
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है, तो आप टोल फ्री नंबर 0172-2701373 और अधिकारिक ईमेल आईडी labourcommissioner@hry.nic.in पर संपर्क कर सकते है।
शरांश:
लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले अधिकारिक वेबसाइट http://www.hrylabour.gov.in/ पर जाना होगा। अब रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक कर अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा, फिर आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, जिसे दर्ज कर वेरीफाई करना होगा। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के परेशानी होती है, तो उपर दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है.
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