आर्थिक रूप से कमजोर एवं वृद्ध व्यक्ति को हरियाणा वृद्धा पेंशन प्रदान किया जाता है. इस योजना के तहत वैसे नागरिक को शामिल किया जाता है, जिनका आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है. अगर आपने आवेदन किया गया है, और वृद्धा पेंशन नही मिल रहा है, तो पहले हरियाणा वृधा पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक करना होगा. यदि आपका नाम लिस्ट में उपलब्ध है, तो आपको पेंशन उपलब्ध किया जाएगा. और यदि नही है, तो आपको पेंशन नही मिलेगा.
हरियाणा में वृद्धा पेंशन प्राप्त करने के लिए लिस्ट में अपना नाम अवश्य देखे. कई बार दस्तावेज में कमी होने के कारन आवेदन स्वीकार नही होता है. ऐसे स्थिति में उचित दस्तावेज का उपयोग कर पुनः आवेदन किया जा सकता है. हालांकि इस पोस्ट में दिए प्रक्रिया से आप हरियाणा वृद्धा पेंशन लिस्ट चेक कर सकते है.
ऑनलाइन हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट चेक करे
- हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in को ओपन करना होगा.
- अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से “लाभपत्रों की सूचि देखे” के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा. इस पेज पर मांगे गए सभी आवश्यक जानकारी डाले. जैसे;
- जिला का नाम
- क्षेत्र का नाम
- खंड या नगरपालिका
- गाँव/वार्ड/सेक्टर आदि का नाम
- पेंशन का नाम
- कोई एक लाभार्थी आईडी
- सभी जानकारी दर्ज करने के लिए सिक्यूरिटी कोड दर्ज कर “लाभपत्रों की सूचि देखे” पर क्लिक करना होगा. इससे वृद्धा पेंशन लिस्ट ओपन हो जाएगा, जिसमे अपना नाम चेक कर पाएँगे.
आधार कार्ड से हरियाणा वृद्धा पेंशन का विवरण देखे
- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज से “आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज से उस विकल्प को सेलेक्ट करे जिससे पेंशन विवरण चेक करना चाहते है.
- यदि आधार को सेलेक्ट किए है, तो अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा.
- इसके बाद सिक्यूरिटी कोड डालकर “विवरण देखे” पर क्लिक करना होगा.
- क्लिक करते ही हरियाणा वृद्धा पेंशन का विवरण आपके सामने आ जाएगा. इस विवरण अपने सभी आवश्यक जानकारी देख सकते है.
शरांश:
ऑनलाइन हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट देखने के लिए अधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in को ओपन करे. इसके बाद “लाभपत्रों की सूचि देखे” के विकल्प पर क्लिक करे. क्लिक करने के बाद मांगे गए सभी आवश्यक जानकारी जैसे, पेंशन आईडी, नाम, गाँव आदि दर्ज कर सिक्यूरिटी कोड डाले और देखे पर क्लिक करे. वृद्धा पेंशन लिस्ट ओपन हो जाएगा, अगर आपका नाम लिस्ट में दिखाई नही दे रहा है, तो वेबसाइट पर दिए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है. इसके अलावे, इस पोस्ट से सम्बंधित किसी भी प्रश्न के लिए हमें कमेंट करना न भूले.
FAQs
हरियाणा वृद्धा पेंशन लिस्ट में नाम देखने के लिए अधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in को ओपन कर सूचि देखे पर क्लिक करे. इसके बाद सभी आवश्यक जानकारी दर्ज कर “देखे” पर क्लिक कर वृद्धा पेंशन सूचि देख पाएँगे.
अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आधार कार्ड / पेंशन आईडी या बैंक खाता नंबर से हरियाणा वृद्धा पेंशन लिस्ट चेक कर सकते है.
हरियाणा वृद्धा पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर और जिस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है उन्हें मिलता है.
हाँ, हरियाणा वृद्धा पेंशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है. क्योंकि, जन्म प्रमाण के अनुसार से आयु की गणना की जाती है.
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