अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, और अभी तक आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नही हुआ है, तो अधिकारिक वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते है. क्योंकि, राज्य सरकार, नागरिको के सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू की है जहाँ से आय प्रमाण पत्र सम्बंधित जानकारी एवं सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है.
आय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स है, जिससे किसी भी नागरिक के मासिक एवं वार्षिक होने वाले आय का ब्यौरा मिलता है. इसलिए, यदि आपके पास अभी तक यह सर्टिफिकेट उपलब्ध नही है, तो हमने आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया इस पोस्ट में उपलब्ध की है. ताकि आपको यह सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में कोई परेशानी न हो. आइए स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया जानते है:
Income Certificate Download
आय प्रमाण पत्र का उपयोग सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए होता है, क्योंकि, इससे आपके और आपके परिवार के वार्षिक आय के बारे में पता करना होता है. यदि आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट नही है, तो ऑनलाइन डाउनलोड कर इसका इसका उपयोग कर सकते है.
जानकारी के लिए बता दे कि ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदक का नाम पता होना अनिवार्य है. इस जानकारी को वेरीफाई करने के बाद ही सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है. आए इनकम सर्टिफिकेट प्राप्त करने के पूरी जानकारी देखते है:
आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?
- सबसे पहले अपने राज्य के अधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/officials/ को ओपन करना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज से अधिकारी अनुभाग के सेक्शन में जाए और सर्टिफिकेट डाउनलोड करे के आप्शन पर क्लिक क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमे कुछ जानकारी माँगा जाएगा, जिसे आपको डालना होगा.
- पहले Application Ref. Number, Applicant Name और काप्त्चा कोड डालकर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आय प्रमाण पत्र डाउनलोड पीडीऍफ़ फॉर्मेट में हो जाएगा, जिसे प्रिंट कर उपयोग कर सकते है.
आय प्रमाण पत्र कितने दिन तक मान्य होता है?
पहले ऑनलाइन आय सर्टिफिकेट की मान्यता नही थी लेकिन अब इसकी मान्यता सभी जगह है साथ ही पहले इसकी वैधता केवल 6 वर्ष की होती थी. लेकिन अब आय प्रमाण पत्र की वैधता मिनिमम 1 वर्ष की हो गई है. सभी राज्यों में आय प्रमाण पत्र की वैधता अलग अलग है. आइए टेबल में इसकी जानकारी देखते है:
राज्य | आय प्रमाण पत्र की वैधता |
---|---|
बिहार | 1 साल |
उत्तर प्रदेश | 3 साल |
राजस्थान | 3 साल |
मध्य प्रदेश | 3 साल |
हरियाणा | 1 साल |
गुजरात | 3 साल |
कर्नाटक | 5 साल |
महाराष्ट्र | 3 साल |
Note: बिहार में आय प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष इसलिए है कि यहाँ प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष बदलता रहता है. और किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति बदले हुए वर्ष के अनुसार पुनः देखा जाता है.
शरांश:
अब आपको आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑफिस के बाहर लगे लम्बे लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नही है. क्योंकि, अब आप कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है, जिसकी जानकारी हमने इस पोस्ट में उपलब्ध की है. इसके लिए आपके पास केवल Application Ref. Number और आवेदक का नाम होना चाहिए. उम्मीद करता हूँ कि यह पोस्ट आपको अच्छा लगा होगा. यदि कोई प्रश्न अभी है, तो हमें कमेंट कर अवश्य पूछे.
FAQs: Aay Praman Patra Download
ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए अपने राज्य के अधिकारिक पोर्टल https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाए और सर्टिफिकेट डाउनलोड करे के विकल्प पर क्लिक करे. इसके बाद एप्लीकेशन नंबर दर्ज और नाम दर्ज कर Download Certificate पर क्लिक करे.
मोबाइल से आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने हेतु पहले https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाना होगा, फिर सर्टिफिकेट डाउनलोड करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद Application Ref. Number और आवेदक का नाम तथा काप्त्चा कोड डालकर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा.
बिहार में पहले आय प्रमाण की वैधता 6 वर्ष थी जिसे बढ़ाकर अब 1 वर्ष कर दिया है. वही उत्तर प्रदेश एवं राज्यों में इसकी वैधता 3 वर्ष की है.
आवेदन के बाद आय प्रमाण पत्र लगभग 10 से 15 दिनों में बन जाता है, इसके बाद इसे अधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध किया जाता है. आप इस आय प्रमाण पत्र को पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते है.
सम्बंधित पोस्ट: