यदि आपका विवाह हो गया है और आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है, तो इसके लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां विवाह पंजीकरण के लिए सुविधा उपलब्ध है, जिसे मिनटों में पूरा कर आवेदन हो जाएगा. इसके लिए आपके पास कुछ आवश्यक डाक्यूमेंट्स होने चाहिए.
बिहार विवाह प्रमाण पत्र बनने के बाद यह आपको विभिन्न प्रकार का लाभ लेने में मदद करता है. जैसे सरकारी योजना का लाभ, सब्सिडी आदि. आपके लिए हमने इस पोस्ट में बिहार विवाह प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया प्रदान की है, ताकि आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सके.
बिहार मैरिज सर्टिफिकेट
विवाह प्रमाण पत्र पति और पत्नी के बीच के पवित्र बंधन को साबित करता है, जिसे विवाह अधिनियमों के अनुसार विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है. बिहार में इस सर्टिफिकेट को बनवाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि विवाह स्तर पर हो रहे अपराध को रोका जा सके.
जानकारी के लिए बता दे कि विवाह प्रमाण पत्र एक सरकारी डाक्यूमेंट्स है जिससे न केवल विवाह को मान्यता मिलता है बल्कि इसका उपयोग सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भी कर सकते है. इस पोस्ट में हम आपको बिहार विवाह सर्टिफिकेट बनाने के विषय में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आपको इस पोस्ट को अंत तक पढ़ना पड़ेगा.
विवाह प्रमाण पत्र के लिए योग्यता
- दूल्हा और दुल्हन बिहार के नागरिक होना चाहिए
- लड़की की उम्र 18 या उससे ज्यादा और लड़के की उम्र 21 या उससे ज्यादा होनी चाहिए.
- लड़के और लड़की की पहली शादी नहीं होनी चाहिए या पहले से शादीशुदा व्यक्ति के मामले में पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए.
- लड़का और लड़की को शारीरिक और मानसिक रूप से सवस्थ होना चाहिए.
- वर और वधू को उन संबंधों के तहत संबंधित नहीं होना चाहिए जो कानून के तहत अमान्य है.
बिहार विवाह प्रमाण पत्र के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
- दूल्हा और दुल्हन का एड्रेस प्रूफ
- पहचान पत्र में, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि
- दूल्हा और दुल्हन का निवास प्रमाण पत्र
- लड़का और लड़की का फोटो
- पति एवं पत्नी दोनों का हस्ताक्षरित आवेदन पत्र
- विवाह का प्रमाण, विवाह कार्ड
- दूल्हा और दुल्हन के जन्म प्रमाण
- विवाह फोटोग्राफ
- दूल्हा और दुल्हन का हस्ताक्षर
- गवाहों का हस्ताक्षर
- गवाहों की 3 पासपोर्ट साइज फोटो
बिहार विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे
- बिहार मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- अधिकारिक वेबसाइट पर बिहार मैरिज रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई दे रहा होगा, उसपर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, इसमें से आपको आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है. फिर इसे प्रिंट करा कर फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी भरना होगा. जैसे
- विवाह का स्थान
- मैरिज का तिथि
- दूल्हा दुल्हन का फोटो
- पति-पत्नी का नाम
- एवं अन्य मांगे गए जानकारी
- इन सामान्य जानकारी को भरने के बाद आपको आवश्यक सभी डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ लगाना होगा.
- अब आवेदन फॉर्म में भरे गए सभी जानकारी को एक बार चेक कर लेना है. इसके बाद आपको निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में जमा कर देना है. फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगा, जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा.
- इस प्रक्रिया के मदद से आप बेहद कम समय में विवाह प्रमाण पत्र बनवा पाएँगे, जिसके पैसा और समय दोनों कम लगेगा.
Note: ऑनलाइन प्रक्रिया के अलावा, आप निकटतम ग्राम सेवा केंद्र या नगरपालिका में जाकर फॉर्म भर सकते है. इसके लिए आपको कार्यालय से विवाह प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर मांगी गई जानकारी के साथ फॉर्म को पूरी तरह भरकर जामा करना होगा. इस प्रक्रिया आपका विवाह सर्टिफिकेट ऑफिस से भी बन जाएगा.
ऑफलाइन बिहार विवाह प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करे
- सबसे पहले अपने जिले के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफ़िस से आवेदन प्राप्त करना है.
- इसके बाद आवेदन पत्र में लड़के और लड़की का नाम, माता-पिता का नाम, शादी की तारीख आदि दर्ज करना है.
- फिर शादी पर खिची खाई तस्वीर या विडियो का विवरण दर्ज करना होगा, जिससे यह शाबित हो कि शादी हुई है.
- इसके बाद लड़का और लड़की की पासपोर्ट साइज़ फोटो फॉर्म के साथ लगाना है.
- अब लड़के और लड़की के जन्म की तारीख का प्रमाण जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफ़िकेट, आदि फॉर्म के साथ लगाना है.
- भरे हुई फॉर्म को चेक कर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफ़िस में आवेदन फॉर्म को जमा कर देना है. जाँच होने के बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा.
बिहार विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के लाभ
- यह सर्टिफिकेट विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के बीच सामाजिक सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करता है.
- विवाह प्रमाण पत्र एक डाक्यूमेंट्स होने के साथ सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में मदद करता है.
- पति या पत्नी के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक है.
- इस सर्टिफिकेट से आपका विवाह कानूनी रूप से मान्य होगा, आपको दूसरा कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नही होगी.
- आप विवाह प्रमाण पत्र का उपयोग एक डाक्यूमेंट्स के रूप में भी कर सकते है, जो बिमा, पति या पत्नी के मृत्यु के बाद बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से पैसा निकालने में मदद करेगा.
शरांश: इस पोस्ट में हमने बिहार विवाह प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया बताई है, जिसे कोई भी फॉलो कर आवेदन कर सकता है. इसके साथ इसमें लगने वाले आवश्यक डाक्यूमेंट्स एवं योग्यता के भी बारे में जानकारी उपलब्ध की है. उम्मीद करता हूँ कि यह आर्टिकल आपको पसंद आएगा, यदि कोई प्रश्न अभी भी है, तो हमें कमेंट कर अवश्य बताए, ताकि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सके.
FAQs
सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
होम पेज पर Act Rules, विकल्प पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा.
आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण दर्ज कर और निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न करना होगा.
अब आवेदन फॉर्म को रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा.
बिहार विवाह प्रमाण पत्र बनने में लगभग 7 से 15 दिनों का समय लगता है. यदि दिए गए सभी डाक्यूमेंट्स सही है और किसी प्रकार की कोई गलती नही है, तो मैरिज सर्टिफिकेट 5 से 7 दिनों में बन जाता है.
बिहार विवाह प्रमाण पत्र पति-पत्नी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, शादी का फोटो, पति-पत्नी का जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट आदि जैसे डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है.
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