राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है साथ ही राशन की दुकानों से राशन कार्ड दिखाने पर आधे दामों में खाद्य सामग्री मिलती है। यदि आपके घर के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं है और आप वह नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करना होगा. नाम जोड़ने हेतु आवेदन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते है.
नाम जोड़ने के लिए कुछ आवश्यक डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जो प्रमाणित करता है कि आप इसी राशन कार्ड धारक के घर से है. इस पोस्ट में राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया दिया है, जिसके मदद से आप आवेदन कर पाएँगे.
राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया
- राशन कार्ड में अपने नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए आपको राज्य के खाद्य विभाग की ऑफिशल वेबसाइट https://nfsa.gov.in/portal/State_Food_Portals पर विज़िट करना होगा।
- होम पेज पर आने के बाद आपको ऊपर की तरफ sign in का विकल्प दिखेगा जहां पर आप Public Login के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा जहां पर आपको Sign In with Ration Card No. ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब अपना राशन कार्ड नंबर काप्त्चा कोड दर्ज कर Generate OTP पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे दर्ज कर वेरीफाई करना होगा
- अब आपको अपने “परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने” के लिए विकल्प मिल जाएगा।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगी, जहां पर आपको पूछी गई जानकारियां भरनी है, जैसे कि राशन कार्ड में जोड़ने वाले सदस्य का नाम, उसकी जन्म तिथि, घर के मुखिया का नाम, उसके साथ नए सदस्य का संबंध और आधार कार्ड संख्या।
- अब आपको मांगे गए डाक्यूमेंट्स अपलोड कर फॉर्म को सबमिट कर देना है, आपका आवेदन हो जाएगा।
राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने की ऑफलाइन प्रक्रिया
- यदि आप राशन कार्ड में अपने नए सदस्य का नाम ऑफलाइन जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के खाद्य आपूर्ति के कार्यालय में जाना होगा और वहां से फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- राशन कार्ड के लिए नए सदस्य का नाम जोड़ने हेतु फॉर्म लेकर आप उसमें पूछी गई जानकारी जैसे नए सदस्य का नाम, परिवार के मुखिया का नाम, उस नए सदस्य का मुखिया से संबंध, राशन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- यहां पर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूव आदि की फोटो कॉपी फार्म के साथ लगानी होगी।
- अब यह भरा हुआ फॉर्म आपको राशन की दुकान या फिर खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा कर देना होगा और वहां से आवेदन की receipt मिलेगी।
- अब आपके द्वारा दी गई जानकारी जो आपने फॉर्म में भारी है की जांच की जाएगी और उसके बाद आपके परिवार के नए सदस्य के नाम को राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु संपर्क विवरण
अगर आपका नाम राशन कार्ड में जोड़ने में परेशानी हो रही है, अर्थात ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने पर नाम नही जुड़ पा रहा है, तो आप टोल फ्री नंबर 1967 पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकते है। सरकार लोगो के सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर या कार्यालय से मदद करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है।
FAQs
राशन कार्ड में सदस्य का नाम जोड़ने के लिए पहले अपने नजदीकी खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय में जाना होगा। कार्यालय से राशन कार्ड में नाम जोड़ने का फॉर्म करना होगा, फिर फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करना होगा। इसके बाद सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण आदि की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ लगाकर फॉर्म को जमा करना होगा।
राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र भरना पड़ता है, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आदि की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ लगाना पड़ता है। साथ में अपना पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाकर फॉर्म को जमा करना पड़ता है।
राशन कार्ड में नए सदस्य के नाम जोड़ने में लगभग 15 से 30 दिनों का समय लगता है। आवेदन के बाद सरकारी अधिकारी द्वारा आपके द्वारा जमा किए गए फॉर्म एवं डाक्यूमेंट्स की जाँच की जाती है, और सब कुछ सही होने पर आपका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाता है।
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