जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है ऐसे में किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उनकी कृषि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और सीमांत किसानों के लिए “कृषि यंत्र अनुदान योजना” का आरंभ किया है। इस योजना के तहत उन किसानों को जो कि अपने खेतों की उपज को बढ़ाने के लिए आधुनिक यंत्र खरीदने में असमर्थ है उन्हें, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र जैसे की रोटावेटर, थ्रेसर, रीपर, कल्टीवेटर, सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिल जैसी मशीने दी जा रही हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो कृषि यंत्र किसानों को दिए जा रहे हैं इस पर सरकार 50% की सब्सिडी अपनी ओर से दे रही है। यानी कि किसान को इन मशीनों की केवल आधी कीमत ही देनी पड़ेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन करना होगा, आपके सुविधा के लिए हमने कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया उपलब्ध की है।
कृषि यंत्रो पर सब्सिडी किनती मिलेगी
योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा Sub Mission on Agricultural Mechanization Scheme के द्वारा किसानों के लिए नए जमाने के कृषि यंत्र पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने घोषणा की है की योजना के तहत 66,000 किसानों के लिए 200 करोड रुपए की सब्सिडी तय की गई है। कृषि विभाग द्वारा राज्य के जितने भी पात्र किसान है उनसे योजना के तहत आवेदन करने के लिए कहा गया है।
जो किसान सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं क्योंकि, योजना के अंतर्गत जितने भी किसान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सीमांत, लघु और महिला किसान है उन्हें ट्रैक्टर की ब्रेक हॉर्सपावर के आधार पर 50% तक का सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है साथ ही साथ जो किसान इस श्रेणी में नहीं आते उनके लिए 40% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मिलने वाले यंत्र
राज्य सरकार किसानों को जितने भी राज्य में ट्रैक्टर संचालित कृषि यंत्र हैं जैसे कि:
- रोटावेटर,
- थ्रेसर,
- रीपर,
- सीड कम फर्टिलाइजर,
- ड्रिल,
- डिस्क हैरो,
- प्लॉउ,
- कल्टीवेटर,
- बंडफार्मर
आदि कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी देगी यदि कोई भी किसान योजना से लाभान्वित होना चाहता है तो उसे इन कृषि मशीनों को खरीदने के लिए कृषि विभाग से फार्म में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तभी सरकार खरीदी गई मशीन पर सब्सिडी का लाभ देगी।
जब किसान बताए गए यंत्रों में से कोई भी कृषि यंत्र खरीदेगा तो कृषि विभाग के अधिकारी किसान की पात्रता और फॉर्म को सत्यापित करने के बाद किसान का जन आधार कार्ड से जुड़ा बैंक अकाउंट में कृषि यंत्र का 50% सब्सिडी का पैसा देगी।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के तहत लाभान्वित होने के लिए किसान के पास निम्न दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है:
- किसान का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- किसान के ट्रैक्टर की RC की कॉपी (यंत्रों को ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है)
- कृषि यंत्र का विवरण (जो किसान खरीदना चाहता है)
- किसान के बैंक अकाउंट की पासबुक के पहले पेज की फोटो स्टेट की कॉपी
- बिजली के कनेक्शन का प्रमाण पत्र (बिजली से चलने वाले उपकरणों के लिए)
Note: किसान का आधार कार्ड या जन आधार कार्ड दोनों में से किसी एक का भी होना जरूरी है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए पत्रता
- योजना से लाभ पाने हेतु आवेदक किसान के पास जमीन का आधिपत्य यानी की जमीन किसान के नाम होनी अनिवार्य है।
- कृषि यंत्र योजना से लाभ पाने के लिए किसान का बीते 7 वर्षों में अपने ट्रैक्टर पर या पावरटिलर खरीदने पर कृषि विभाग से किसी भी योजना के तहत लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत सब्सिडी केवल ट्रैक्टर और पावरटिलर में से किसी एक पर ही मिलेगी।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करे
- कृषि यंत्र योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ पाने हेतु आपको योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट को ओपन करे, अब आपके सामने योजना का होम पेज खुल जाएगा जहां पर आपको “कृषि मशीनरी के लिए टोकन बुक करें” वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज खुलेगा, जहां पर आपको “कृषि यंत्रों के लिए यहाँ क्लिक करे” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर एक अन्य पेज ओपन होगा, यहाँ से अन्य कृषि यंत्रो के बिल अपलोड करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज पर आकर आपको किसान पंजीकरण संख्या और टोकन संख्या को भरना है फिर आगे बढ़े के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी दर्ज कर आवेदन पूरा कर लेना है, आवेदन स्वीकार होने पर आपको सब्सिडी का पैसा ट्रान्सफर कर दिया जाएगा।
कृषि यंत्र अनुदान योजना संबंधित विशेष बातें
- जब किसानों को यंत्र खरीदने के लिए स्वीकृति मिल जाएगी तो 20 दिन के भीतर यह यंत्र डीलर के जरिए भेजा जाएगा।
- यदि किसी किसान द्वारा किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया गया तो आने वाले 6 महीने तक उसे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- किसान द्वारा जो पैसे का भुगतान होगा वह चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए किया जाना जरूरी है। योजना के तहत किसान द्वारा नगद राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- किसानों को कृषि यंत्र के लिए सब्सिडी का लाभ तभी मिलेगा जब वह पात्रता की सभी बातों को पूरा करते हो।
- एक किसान के जन आधार कार्ड पर एक ही आवेदन की स्वीकृति दी जाएगी।
- वर्ष में एक किसान को एक ही कृषि यंत्र पर सब्सिडी दी जाएगी।
- जो भी किसान कृषि यंत्र खरीदने का इच्छुक है उसे कृषि विभाग के रजिस्टर्ड डीलर से ही खरीदना होगा।
शरांश: कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं किसानों को ट्रैक्टर आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान यानि सब्सिडी दिया जाएगा। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आप ऊपर दिए गए प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने पर आपके खाते में सब्सिडी का पैसा ट्रान्सफर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कृषि यंत्र अनुदान योजना में दिए गए जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि कोई प्रश्न अभी भी आपके पास है, तो कमेंट कर अवश्य पूछे।
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