मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता है: जाने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का तरीका

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराना सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया है. अर्थात मृत्यु होने के 21 पहले तक रजिस्ट्रेशन कर सकते है. यह सर्टिफिकेट बनवाने के कई कारण है जैसे  मृत्यु के बाद मुआवजे की स्थिति में, पेंशन के लिए, चिकित्सा लाभ, वृद्धा पेंशन आदि. डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का एक प्रक्रिया है, जिसे फॉलो करना अनिवार्य है.

अगर आपको किसी व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उचित विकल्प पर क्लिक करना होगा. फिर फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी दर्ज कर फॉर्म को सबमिट करना होगा. ध्यान दे, इस प्रक्रिया के दौरान कुछ जरुरी डाक्यूमेंट्स भी माँगा जाएगा. इसलिए, इस पोस्ट में हमने डेथ सर्टिफिकेट की आवेदन प्रक्रिया एवं जरुरी डाक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी उपलब्ध किया है.

डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तरीका जाने

जब भी किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु होती है, तो मृत्यु की तारीख से 21 दिनों के भीतर मृत्यु का पंजीकरण कराना होता है. आप यह पंजीकरण दो प्रकार ऑनलाइन या CSC केंद्र से करा सकते है. इस प्रक्रिया के दौरान मृतक व्यक्ति का विवरण, जैसे नाम, एड्रेस, डाक्यूमेंट्स आदि देना होता है. अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते है, तो आपको अधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर खुद से आवेदन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया हम निचे विस्तार से बताएँगे.

अगर आप CSC केंद्र से आवेदन कराना चाहते है, तो सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, डाक्यूमेंट्स आदि प्रदान करना होगा, जिसके लिए कुछ चार्ज भी देना होगा. आइए इन दोनों प्रक्रिया से मृत्यु प्रमाण बनाना सीखते है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो.

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?

  • FIR कॉपी (दुर्घटना होने पर)
  • हॉस्पिटल में मौत होने पर हॉस्पिटल द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट
  • राशन कार्ड
  • मृत व्यक्ति का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • 21 दिन से अधिक देरी होने पर शपथ पत्र
  • मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट https://crsorgi.gov.in/ पर जाना होगा.
  • अधिकारिक वेबसाइट पर अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और OTP दर्ज कर लॉग इन करना होगा.
  • अगर आप इस पोर्टल पहली बार आ रहे है, तो आपको अकाउंट बनाना होगा.
  • इस पोर्टल पर लॉग इन होने के बाद Death के विकल्प पर क्लिक कर Add Death Registration के विकल्प का चयन करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने मृत्यु रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमे आपको सभी जानकारी भरना होगा. जैसे
  • मृत्यु की थिति
  • उम्र
  • लिंग
  • मृतक का नाम
  • आधार कार्ड
  • मृत्यु का स्थान
  • एड्रेस
  • सभी जानकारी भरने के बाद सेव पर क्लिक करना होगा, इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा, इसमें आपको मृतक का एड्रेस, जैसे गाँव, पंचायत, जिला, आदि भरना होगा.
  • अब आप भरे हुए फॉर्म को चेक करे, अगर कोई गलती हुई है, तो उसे एडिट कर सही करे या सबमिट कर दे.
  • इस प्रकार बिना किसी परेशानी के डेथ सर्टिफिकेट के लिए आप आवेदन कर पाएँगे. ध्यान दे आवेदन पूरा होने के बाद उसे डाउनलोड भी कर सकते है.

CSC केंद्र से मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाए

  • सबसे पहले अपने निकटतम सीएससी केंद्र पर जाना होगा
  • इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन फॉर्म लेना होगा.
  • आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, एड्रेस, मृत्यु का स्थान, आदि भरना होगा.
  • फिर फॉर्म के साथ जरुरी डाक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी लगाना होगा.
  • भरे हुए आवेदन पत्र को सीएससी संचालक के पास जमा करना होगा.
  • आवेदन पत्र जमा करने के बाद, सीएससी अधिकारिक रजिस्ट्रेशन कर आपको रसीद देगा, जिसे सुरक्षित रखे, ताकि इसके मदद से डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सके.

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरुरी शर्ते

  • मृत्यु होने के 21 दिनों के अंदर, मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
  • डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने हेतु, मृतक के जन्म का प्रमाण, राशन कार्ड, और मृत्यु की तारीख़ और समय बताने वाला हलफ़नामा जमा करना अनिवार्य है.
  • नियम के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपको अदालत शुल्क टिकट के रूप में ज़रूरी शुल्क भी जमा करना पड़ सकता है.
  • अगर मृत्यु होने के 21 दिनों से ज़्यादा समय होने पर आपको अतिरिक्त जुर्माना देना होगा.
  •  आवेदन होने के बाद उसका जाँच कर सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको मृत्यु प्रमाण प्रदान किया जाएगा.

मृत्यु प्रमाण पत्र का लाभ

  • मृतक के संपत्ति यानि भूमि एवं अन्य संपत्ति के विभाजन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है.
  • बीमा राशी के क्लेम करने में मदद करेगा
  • विधवा पेंशन योजना के आवेदन करने के लिए जरुरी है
  • बैंक खाते में जमा राशि की निकासी में मदद करेगा.
  • मृत्यु को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता है.
  • अर्थात, मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत, संपत्ति के अधिकार तय करने, बीमा क्लेम, पेंशन, और कानूनी मामलों को निपटाने के लिए होती है.

FAQs: Death Certificate Kaise Banta Hai

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में कितना पैसा लगता है?

अगर मृत्यु के 21 के पहले आवेदन करते है, तो कोई शुल्क नही लगता है. लेकिन मृत्यु के 1 महिना बाद 55 रुपया, 1 वर्ष बाद लगभग 200 रुपया लगता है. अगर इससे भी देरी होती है, तो जुर्माना के साथ ज़िला पंचायत राज अधिकारी या एसडीएम का अनुमति भी लेना होगा.

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या-क्या चीजें चाहिए?

मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए मृतक का राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आदि चाहिए.

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है?

मृत्यु प्रमाण पत्र लगभग 21 दिन में बन जाता है, अगर आवेदन में सभी जानकारी सही होती है. अगर आवेदन में कोई जानकारी सही नही है, तो दुबारा आवेदन देकर बनवाना होगा, जिसके अधिक समय लगेगा.

Related Posts:

लेबर कार्ड डाउनलोड बिहार
आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
करे डाउनलोड मोबाइल से जाती प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत राशन कार्ड सूची छत्तीसगढ़
जॉब कार्ड में नाम कैसे जोड़े
हरियाणा फैमिली आईडी कैसे चेक करें
वोटर कार्ड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए
ABC आईडी कार्ड बनाए मिनटों में
आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे चेक करे

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment

Join Telegram