राज्य एवं केद्र सरकार सभी बुजुर्गों को जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसके लिए उन्हें आवेदन करना होता है. आवेदन के बाद जिस व्यक्ति का नाम वृद्धा पेंशन लिस्ट में शामिल होता है, उन्हें प्रत्येक महिना पेंशन के रूप में सहायता राशी प्रदान किया जाता है. यदि आपने भी वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किया है और लिस्ट में आपना नाम चेक करना चाहते है, तो इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
ओल्ड ऐज पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट https://nsap.nic.in/ पर जाना होगा. इसके बाद रिपोर्ट पर क्लिक कर निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा. आपके सुविधा के लिए हमने वृद्धा पेंशन लिस्ट चेक करने हेतु सभी जानकारी निचे विस्तार से उपलब्ध किया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो. तो आइए इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते है.
ऑनलाइन वृद्धा पेंशन लिस्ट में नाम चेक कैसे करे
वृद्धा पेंशन लिस्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो इस प्रकार है:
- ऑनलाइन वृद्धा पेंशन लिस्ट देखने हेतु सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट nsap.nic.in पर जाना होगा.
- अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज के मेनू से “Reports” के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- नया पेज ओपन होने के बाद list of reports के सेक्शन में से state dashboard new के आप्शन क्लिक करना होगा.
- अब एक नया पेज ओपन होगा, इस पर अपने राज्य का नाम, All Scheme और काप्त्चा कोड दर्ज कर Submit पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके राज्य से जुड़े सभी जिलो का नाम दिखाई देगा, आप जिस भी जिला से है, उसका चयन करना होगा.
- अब अपने जिला से जुड़े सब डिस्ट्रिक्ट, पंचायत आदि को सेलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद वृद्धा पेंशन लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमे आपको अपना नाम खोजना होगा. नाम के सामने Sanction Order No दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर अपने सभी जानकारी देख पाएँगे.
- यदि आप इस वृद्धा पेंशन लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते है, तो प्रिंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
ऑफलाइन वृद्धा पेंशन लिस्ट चेक करे
यदि आपका पेंशन लिस्ट ऑनलाइन नही मिल पा रहा है, तो सम्बंधित कार्यालय, बैंक, या पोस्ट ऑफिस से नाम चेक करना होगा, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले सम्बंधित कार्यालय, बैंक, या पोस्ट ऑफिस में जाए और वृद्धा पेंशन लिस्ट के बारे में बात करे.
- कार्यालय अधिकारी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और मांगे गए डाक्यूमेंट्स प्रदान करे.
- अधिकारी आपके डाक्यूमेंट्स के आधार पर लिस्ट में नाम चेक करेगा.
- वृद्धा पेंशन लिस्ट में नाम होने पर वो आपको सभी जानकारी प्रदान कर देगा.
ध्यान दे, ग्राम पंचायत/नगर निगम कार्यालय, स्थानीय कार्यालय, हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप, जन सेवा केंद्र आदि से भी वृद्धा पेंशन लिस्ट चेक किया जा सकते है. अपने राज्य में उपस्थित सुविधा के अनुसार प्रक्रिया को फॉलो करे.
शरांश:
वृद्धा पेंशन लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक nsap.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद आपको मेनू में से report पर क्लिक करना होगा. फिर स्टेट डेशबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत / गांव को सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद उस वार्ड / गांव के वृद्धा पेंशन लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसे डाउनलोड करने के लिए आपको प्रिंट पर क्लिक करना होगा. इस पोस्ट में वृद्धा पेंशन लिस्ट से जुड़े सभी प्रकार की जानकारी दी है, उम्मीद है कि आपके लिए यह कारगर होगा. यदि अभी भी कोई प्रश्न शेष है, तो हमें कमेंट अवश्य करे.
FAQs: वृद्धा पेंशन लिस्ट चेक
सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट nsap.nic.in पर जाए और होम पेज से रिपोर्ट्स के विकल्प पर क्लिक करे. इसके बाद अपने राज्य का नाम, स्कीम एवं captcha कोड डाले और सबमिट कर दे. इसके बाद अपने राज्य, जिला, पंचायत के अनुसार वृद्धा पेंशन लिस्ट ओपन हो जाएगा, जिसमे आप नाम चेक कर पाएँगे.
यदि वृद्धा पेंशन लिस्ट में नाम नही है, तो सबसे पहले आपको सम्बंधित विभाग में जाना होगा. सभी डाक्यूमेंट्स दिखाकर लिस्ट चेक करने के लिए रिक्वेस्ट करना होगा. अगर कार्यालय में नाम नही है, तो पुनः आवेदन करना होगा. हालाँकि ऑफिस अधिकारी आपको उचित प्रक्रिया बताएँगे, आप उसे फॉलो कर सकते है.
वृद्धा पेंशन सूची में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nsap.nic.in को ओपन करना होगा. इसके बाद रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा. फिर अपना जिला, पंचायत आदि दर्ज कर वृद्धा पेंशन लिस्ट में अपना नाम देख सकते है.
Related Posts: