यदि आप दो पहिए वाहन चलाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि इसके लिए लाइसेंस होना कितना जरूरी है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने में 150 से 300 रुपये के बीच, वहीं, स्थायी लाइसेंस के लिए 700 से 1,000 रुपये के आस-पास लगता है. दो पहिया वाहन का लाइसेंस बनवाने में लगने वाली फीस राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. क्योंकि, राज्यों के अनुसार आरटीओ का शुल्क अलग-अलग होता है. अगर आप लाइसेंस के साथ कोई अन्य सुविधा जोड़ते है, तो शुल्क बढ़ जाता है. इस पोस्ट में लाइसेंस बनाने के लगने वाले संभावित शुल्क दिया गया है.
दो पहिया वाहन का लाइसेंस बनवाने में लगने वाले पैसे
दो पहिया वाहन जैसे की बाइक या स्कूटी के लिए लाइसेंस बनवाने हेतु आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए आपको 450 रुपए का भुगतान करना होता है। इस लाइसेंस के जरिए आप दो पहिया वाहन जैसे कि मोटर बाईक गेयर के साथ और स्कूटी बैटरी के साथ चला सकते हैं।
साथ ही साथ यदि आप MCWG (मोटर बाइक विद गियर) और LMV (लाइट मोटर व्हीकल) के लिए आपको लाइसेंस बनवाना है तो, इस प्रक्रिया के लिए भी आपको फॉर्म भरना होगा, जिसके साथ आपको 950 रुपए भरने होंगे। और यदि आप टेस्ट ड्राइव देते समय असफल रहे, तो आपको अपना स्टॉल बुकिंग करने के लिए ₹50 का भुगतान करना होगा।
दो पहिया वाहन का लाइसेंस फीस
निचे टेबल दो पहिया वाहन के साथ अन्य ड्राइविंग लाइसेंस का खर्च शामिल है, तथा लाइसेंस के साथ कोई परिवर्तन या कुछ नया जोड़ते है, तो उसका भी खर्च लगता है. आइए ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा खर्च जानते है:
ड्राइविंग लाइसेंस एवं प्रकार | राशि रुपये में |
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वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए फॉर्म 3 में लर्नर्स का लाइसेंस जारी करना | 150 रुपया |
लर्नर्स लाइसेंस परीक्षण शुल्क या दोहराये जाने वाले परीक्षण का शुल्क, जैसा भी मामला हो | 50 रुपया |
वाहन चलाने के लिए सक्षमता केपरीक्षण के लिए, या दोहराए जाने वाले परीक्षण (वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए), जैसा भी मामला हो | 300 रुपया |
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना | 200 रुपया |
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना | 1000 रुपया |
ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन की एक अन्य श्रेणी को जोड़ना | 500 रुपया |
खतरनाक (जोखिम वाला) माल ले जाने वाले वाहन के लिए प्राधिकार का नवीकरण या संलग्नक | 1000 रुपया |
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण | 200 रुपया |
ड्राइविंग में निर्देश प्रदान करने के लिए किसी स्कूल या संस्थान कोडुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना। | 5000 रुपया |
लाइसेंसिंग प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ एक अपील नियम 29 में उल्लिखित है | 500 रुपया |
ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज पते या किसी अन्य विवरणजैसे कि पता आदि में परिवर्तन के लिए कोई भी आवेदन। | 200 रुपया |
लाइसेंसिंग संबंधित फीस सोर्स लिंक | https://parivahan.gov.in |
लाइसेंस बनवाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- सिग्नेचर
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र
- एड्रेस प्रूफ़ ( राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल आदि. )
- जन्म प्रमाण पत्र ( 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आदि. )
दो पहिया वाहन के लिए लाइसेंस बनवाने में लगने वाला समय
दो पहिए वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आपको फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। इसके बाद आपका written टेस्ट लिया जाता है। यह टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसको आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं या फिर अपने नजदीक आरटीओ ऑफिस में जाकर भी दे सकते हैं।
टेस्ट पास करने के बाद आपको “लर्निंग लाइसेंस” मिल जाता है जो की 6 महीने तक वैध होता है। लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद आपको एक महीने के समय के बाद एक टेस्ट ड्राइव देनी होती है जिसका स्लॉट बुक करते समय आपको 50 रुपया का भुगतान करना होता है।
यदि आप टेस्ट ड्राइव पास कर लेते हैं तो एक हफ्ते के अंदर आपको आपका “ड्राइविंग लाइसेंस” आपके द्वारा दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और टेस्ट ड्राइव में असफल होने की स्थिति में आपको दोबारा स्लॉट बुक करने के लिए दोबारा से 50 रुपया का भुगतान करना पड़ता है। अब यह बात आप पर निर्भर करती है कि आप कितनी जल्दी टेस्ट ड्राइव पास करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
शरांश: दो पहिया वाहन का लाइसेंस बनवाने में लगने वाला खर्च विस्तार से जानना चाहते है, तो आपको नजदीकी आरटीओ ऑफिस में जाना होगा. वहां आपको पता चलेगा कि मौजूदा समय में वास्तविक खर्च कितना लगेगा. हमने इस पोस्ट में लाइसेंस के लिए लगने वाले संभावित खर्च के बारे में बताया है.
FAQs
नए आंकड़ों के अनुसार दो पहिए वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में लगभग 400 से 1000 रूपये तक का खर्च आता है। इसमें पेपर एवं अन्य खर्चो को शामिल करते है, तो लाइसेंस बनवाने में कुछ कुल खर्च 1200 रूपये तक आता है।
लाइसेंस बनवाने के लिए आपको निम्न शर्तों को पूरा करना चाहिए।
आपका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
भारत का नागरिक होने अनिवार्य है
मानसिक और शारीरिक रूप से ड्राइविंग करने के लिए फिट होना चाहिए, आदि।
हाँ, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, भारतीय सड़कों पर बाइक या स्कूटी चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। यदि बिना लाइसेंस वाहन चलाते हुए पकड़े जाते है, तो भारी जुर्माना या जेल हो सकता है।
दो पहिए वाहन लाइसेंस बनाने के लिए राशन कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट, आवास समझौता, एलआईसी पॉलिसी बांड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ आदि लगता है। इसके साथ लाइसेंस का निर्धारित शुल्क लगता है, उसके बाद आपको लाइसेंस उपलब्ध किया जाता है।
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