उत्तर प्रदेश में विधवा महिलाओं को 6,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रत्येक वर्ष की जा रही है. इस पेंशन का लाभ प्राप्त करते रहने के लिए प्रत्येक वर्ष e-KYC कराना अनिवार्य है ताकि सरकार सभी पेंशनधारी महिलाओं की समीक्षा कर सके. यूपी विधवा पेंशन kyc सरकार के लिए एक प्रकार की नोटिफिकेशन है जिससे पता चलता है कि अभी कितने एक्टिव महिलाऐं है और कितनी की मृत्यु हो चुकी है. ध्यान दे, जिस भी महिलाओं की ई केवाईसी नही हुई है, उनका पेंशन सरकार द्वारा रोक दिया जाएगा, और यह तभी चालू होगा, जब उनका ई केवाईसी पूरा हो जाएगा.
आपके सुविधा हेतु सरकार ऑनलाइन पोर्टल https://sspy-up.gov.in/ चालू की है, जहाँ से आप यूपी विधवा पेंशन ई केवाईसी कुछ ही मिनटों में अपडेट कर सकते है. आपके सुविधा के लिए हमने ई केवाईसी की पूरी प्रक्रिया निचे उपलब्ध है, जिसके लिए आपको केवल प्रक्रिया को फॉलो करना होगा.
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन ई केवाईसी क्या है?
विधवा पेंशन ई केवाईसी डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एक प्रक्रिया है, जिससे सरकार को यह पता चलता है की इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कितनी महिलाए एक्टिव है. ई केवाईसी प्रत्येक वर्ष कराना सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लाभार्थियों के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाता रहे, और उन्हें इस योजना का लाभ मिलता रहे.
ध्यान दे, जिन महिलाओं का ई केवाईसी नही हुआ है, उन्हें विधवा पेंशन का लाभ प्रदान नही किया जा रहा है. जब उनका ई केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, उन्हें फिर से विधवा पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. तो आइए यूपी विधवा पेंशन ई केवाईसी करने की प्रक्रिया देखते और फॉलो करते है.
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन ई केवाईसी कैसे करें
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन ई केवाईसी करने के लिए सबसे पहले SSPY UP gov की ऑफिशियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ को ओपन करना होगा.
- अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से “पुराने आवेदक पोर्टल पर अपना Mobile No. Registered करते हुए स्वयं अपने आधार को ऑनलाइन सत्यापित करे” के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इस पेज से Select Pension Scheme पर क्लिक कर Old Age Pension/Widow Pension/Divyang Pension में से Widow Pension को सेलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद Bank Account Number में उसी बैंक खाता संख्या को दर्ज करना है जिसमे विधवा पेंशन का पैसा आता है.
- Enter Registration Number, मोबाइल नंबर, OTP तथा कात्प्चा डालकर SUBMIT बटन पर क्लिक करना होगा.
- Application Status में Application Form Filled Successful हो जाएगा.
- इसके बाद Aadhar Card Verification करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा.
- अब आधार कार्ड पर उपलब्ध आवेदक का नाम और आधार कार्ड नंबर बॉक्स में करना होगा.
- इसके बाद पुरुष/स्त्री लिंग को सेलेक्ट कर, कैप्चा कोड डालकर, Click For Aadhar Authentication पर क्लिक करना होगा.
- Aadhar Authentication Succeeded Successfully होने के बाद Proceed For Final Print पर क्लिक कर डाउनलोड कर लेना है. इस प्रकार यूपी विधवा पेंशन ekyc सरलता पूर्वक हो जाएगा.
Note: यदि आपका विधवा पेंशन eKYC अधिकारिक वेबसाइट से पूरा नही हो पा रहा है, तो अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग में जाए और आधार वेरिफिकेशन फॉर्म प्राप्त कर उसे भरे और जमा कर दे. कुछ समय बाद आपका KYC पूरा हो जाएगा.
समाज कल्याण विभाग से विधवा पेंशन KYC करे
- सबसे पहले अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग ऑफिस में जाना होगा.
- कार्यालय से KYC फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- अब फॉर्म में पूछे गए सभी जानकरी ध्यानपूर्वक भरना होगा.
- फॉर्म भरने के बाद उसके साथ सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी हस्ताक्षर कर लगाना होगा.
- फिर फॉर्म को चेक कर उसी कार्यालय में जमा करना होगा, आपका KYC हो जाएगा.
शरांश:
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन ई केवाईसी करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ को ओपन करे. इसके बाद ” अपने आधार सत्यापित करे” के विकल्प पर क्लिक करे. इसके बाद एक पेज ओपन होगा, उस पेज से Select Pension Scheme में Widow पेंशन को सेलेक्ट कर बैंक अकाउंट, Registration Number, और मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP वेरीफाई करे. इसके बाद अपना आधार कार्ड वेरीफाई करे. आप इस प्रकार यूपी विधवा पेंशन eKYC बेहद कम समय में पूरा कर पाएँगे. उम्मीद करता हूँ की आपको यह पोस्ट पसंद आया होगा, यदि कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट कर अवश्य बताए.
पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
यूपी विधवा पेंशन KYC करने के लिए पहले https://sspy-up.gov.in/ को ओपन करना होगा, फिर आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक कर सभी जानकारी डालना होगा. फिर एक फॉर्म ओपन होगा, उसमे मांगे गए अभी जानकारी तथा आधार कार्ड डिटेल्स दर्ज कर फॉर्म सबमिट करना होगा.
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन kyc करने के का अधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ है. जहाँ से खुद ऑनलाइन kyc कर सकते है.
यदि आप उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन केवाईसी नही कराते है, तो विधवा पेंशन आना बंद हो जाएगा. क्योंकि, केवाईसी न होने से आपका स्टेटस सरकार को पता नही चलेगा, और मानेगी की आपकी मृत्यु हो चुकी है. इसलिए, जब तक आप केवाईसी नही करते है, तब तक विधवा पेंशन नही मिलेगा.
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