उत्तर प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से निर्बल और वंचित वर्ग के लिए सरकार ने विवाह योग्य बेटियों के लिए भविष्य में सुंदर जीवन देने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आरंभ किया है। इस योजना में आवेदन करने के बाद वित्तीय रूप से निर्बल परिवार की कन्याओं का विवाह सरकार अपनी ओर से आर्थिक सहायता देकर करवाती है।
इस योजना के अंतर्गत विवाह के योग्य बेटियां, तलाकशुदा महिलाएं, विधवा महिलाओं का भी आर्थिक सहायता देकर उनके धर्म, मान्यता, रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार विवाह करवाया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए यूपी सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। अब सामूहिक विवाह अनुदान योजना फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरकर सभी दस्तावेज अपने फॉर्म के साथ संलग्न कर जमा करना होगा। आइए जानते है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरकर आवेदन करेंगे।
सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाला लाभ
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP के अंतर्गत 3,5000 रुपए विवाहित कन्या के बैंक खातों में डाल दिए जाएंगे और ₹10000 के जरूरी सामान दोनों दंपति को दिए जाएंगे साथ ही साथ 6,000 रूपये विवाह का आयोजन करने में सरकार खर्च करेगी। इस प्रकार 51,000 रुपए का कुल खर्च एक नव विवाहित दंपति पर सरकार द्वारा किया जाएगा।
यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो पात्रता एवं डाक्यूमेंट्स को एकत्र कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है. इसके लिए पात्रता एवं डाक्यूमेंट्स पहले से निर्धारित है, जिसे पूरा करना अनिवार्य है। आवेदन करने हेतु निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
मुख्यमंत्री सामू हिक विवाह योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके निम्न प्रकार के डाक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है:
कन्या की जरूरी डॉक्यूमेंट:
- आधार कार्ड,
- जाति प्रमाण पत्र,
- माता-पिता पारिवारिक आय प्रमाण पत्र,
- शैक्षिक योग्यता दस्तावेज,
- आयु का प्रमाण पत्र,
- बैंक अकाउंट की डिटेल्स,
- पासपोर्ट साइज की फोटो,
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर,
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि विधवा है तो),
- BPL Card (यदि BPL सूची में नामांकित है तो)
वर की जरूरी डॉक्यूमेंट:
- जाति प्रमाण पत्र,
- आयु का प्रमाण पत्र,
- आधार कार्ड
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana हेतु पात्रता
- कन्या को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदिका के परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम होनी अनिवार्य है।
- आवेदिका का 18 वर्ष से ज्यादा का होना अनिवार्य है।
- विवाह के लिए वर का 21 वर्ष से ज्यादा का होना अनिवार्य है।
- मांगे गए आवश्यक सभी डाक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य है।
- यदि महिला तलाकशुदा है तो उसके पास कानूनी रूप से तलाक के दस्तावेज होने अनिवार्य है।
- जो कन्या शिक्षित नहीं है या विधवा महिला की पुत्री है या दिव्यांग माता-पिता की पुत्री है या स्वयं दिव्यांग है ऐसी बालिकाओं को योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।
- कन्या यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती है तो जाति प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है।
यूपी सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार है:
- UP Samuhik Vivah Yojana Online Registration आवेदिका को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशल वेबसाइट पर विज़िट करना होगा।
- अब यहां पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा जहां पर आपको “आवेदन करें” ऑप्शन दिखेगा जिस पर आपको क्लिक कर देना होगा।
- विकल्प पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जहां पर आपको “आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने वधू पक्ष और वर पक्ष दोनों का विवरण भरने के लिए नया पेज खुल जाएगा। जहां पर आपको सभी जानकारी को सही-सही भरना होगा और नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करके “वेरीफाई” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- आवेदन के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनको आपको स्कैन करके यहां पर अपलोड कर देना है।
Note : उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे जिसे आप इसकी ऑफिशल वेबसाइट से ही डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि यूपी सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई परेशानी होती है, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताए ताकि उसकी सही जानकारी आपतक पहुंचा सके।
FAQs: सामूहिक विवाह योजना फॉर्म भरे
यूपी सामूहिक विवाह का फॉर्म भरने के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट https://www.cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाए और आवेदन करे विकल्प पर क्लिक करे। इसके बाद आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे के विकल्प को सेलेक्ट करे। अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, इस फॉर्म पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी डाले तथा डाक्यूमेंट्स को अपलोड कर फॉर्म सबमिट कर दे।
सामूहिक विवाह के लिए वर और वधु का निम्न डाक्यूमेंट्स लगता है:
आधार कार्ड (वर व वधू)
कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
वर-वधू की फोटो
मोबाइल नंबर
बैंक खाता विवरण
आवश्यकता के अनुसार अन्य डाक्यूमेंट्स
सामूहिक विवाह के लिए फॉर्म भरने के बाद पात्र लोगो को शादी करने के लिए 51 हजार रुपये दिए दिए जाते है, जिसमे से 35000 रुपए विवाहित कन्या के बैंक खातों में में जाते है। और 10000 रूपये की सामग्री, जिससे जीवन चल सके, साथ में 6000 रूपये का शादी के लिए इन्तेजाम किया जाता है।
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